
आर्म्स एक्ट का आरोपी दोषी करार
सोलन। अवैध रूप से पिस्टल और कारतूस रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने नेपाली अमर सिंह उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए 4 साल साधारण कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने के एवज में दोषी 4 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी देवेंद्र चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि 19/7/12 को आरोपी को पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा गया था। एसएसआई धर्म सेन को किसी ने सूचना दी कि रबौण चौक पर उनकी कार से टक्कर मारकर एक व्यक्ति फरार हो गया है। टक्कर मारने वाला स्विफ्ट कार में थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। रात करीब नौ बजे श्मलेच के पास पुलिस ने आरोपी को दबोचा। तलाशी के दौरान एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए। उसके किराए के मकान में भी पुलिस ने तलाशी ली, जहां से पुलिस ने कुछ अन्य सामान बरामद किया।
